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PMEGP Loan Yojana 2024: बिजनेस शुरू करने के लिए पाए 50 लाख

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PMEGP Loan Yojana 2024PMEGP Loan Yojana 2024: PMEGP योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश एक बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए  शुरू की गयी है ।इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओ को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का लोन (Unemployed youth provided loans ranging from Rs 10 to Rs 25 lakh to start their own employment) मुहैया कराया जायेगा। इस योजना का लाभ देश एक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के युवा उठा सकते है । PMEGP स्कीम 2024 के तहत अधिक से अधिक लोगों को लोन देने पर केंद्र सरकार का फोकस है।प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान  करने जा रहे है ।

PMEGP Loan Yojana Highlights

योजना का नाम PMEGP Loan Yojana 2024
इनके द्वारा शुरू की गयी केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी देश के बेरोजगार युवा
उद्देश्य रोजगार के लिए लोन प्रदान करना
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/

PMEGP Loan Yojana 2024

इस योजना के तहत देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना रोजगार आरम्भ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें PMEGP Loan Scheme के तहत आवेदन करना होगा । तभी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है । इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक (Applicant applying must be over 18 years of age।) होनी चाहिए । वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते है । सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है । अगर कोई व्यक्ति PMEGP Yojana 2024 के तहत लोन लेते है तो आपको आपके वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी भी दी जाएगी ।

PMEGP Loan Yojana Objective

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना, छोटे और मझोले उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। PMEGP के अंतर्गत, निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है:

  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए नए बिजनेस शुरू करना और इस बिजनेस के लिए लोन देना।
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते का निर्माण करना।
  • ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए शहर ना आना पड़े इसके लिए रोजगार उनके गांव में ही प्रदान करना।
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार मे वृद्धि दर में बढ़ोतरी करना।

PMEGP योजना के तहत लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें लाभार्थी को कुछ प्रतिशत राशि स्वंय अंशदान करनी होती है और शेष राशि बैंक लोन के रूप में दी जाती है।

PMEGP Loan Yojana Benefit

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना 2024 के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:

  • देश के बेरोजगार युवाओ को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग ,रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा ।
  • इस योजना के तहत देश एक बेरोजगार युवाओ को उनकी जाति और इलाको  के अनुसार  सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी ।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत  देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रो के बेरोजगार युवाओ को लोन मुहैया कराया जायेगा ।
  • शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओ को प्रदना किया जायेगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते है ।

इन लाभों के माध्यम से PMEGP योजना 2024 का उद्देश्य देश में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में योगदान करना है।

जाति/ श्रेणी आवेदकों की सूची

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित जाति/श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता और अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
  • महिला (Women)
  • अल्पसंख्यक समुदाय (Minority communities)
    • मुस्लिम
    • सिख
    • ईसाई
    • बौद्ध
    • पारसी
    • जैन
  • विकलांग (Persons with Disabilities)
  • पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)
  • नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लोग (People from North Eastern Region)
  • हथकरघा और हस्तशिल्प कलाकार (Handloom and Handicraft Artisans)

इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान और समर्थन मिलता है, जिससे उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सुविधा होती है। यह विशेष लाभ उनके उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं।

PMEGP Scheme 2024 किस तरह के उद्योग लगा सकते है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना 2024 के तहत विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें प्राथमिकता के साथ-साथ परंपरागत और आधुनिक उद्योग शामिल हैं। निम्नलिखित उद्योगों को PMEGP योजना के तहत स्थापित किया जा सकता है:

  • वन आधारित उद्योग
  • खनिज आधारित उद्योग
  • खाद्य उद्योग
  • कृषि आधारित
  • इंजीनियरिंग
  • रसायन आधारित उद्योग
  • वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
  • सेवा उद्योग
  • गैर परम्परागत ऊर्जा

PMEGP योजना के तहत कई प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है, ताकि विभिन्न प्रकार की उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके अलावा, सरकार द्वारा समय-समय पर उद्योगों की सूची में बदलाव और नई योजनाओं का समावेश भी किया जा सकता है।

PMEGP Loan Yojana Eligibility

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए ।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
  • PMEGP Loan Scheme 2024 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8 वी पास होना चाहिए ।
  • इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा ।पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है।
  • वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जायेगी।
  • अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा हैं, उस स्थिती में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना का लाभ लेने योग्य नहीं हैं।
  • इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था को भी मिलेगा।

PMEGP योजना के तहत इन पात्रता मानदंडों और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आवेदक अपने उद्यम को स्थापित करने और सरकारी सहायता प्राप्त करने के योग्य होते हैं।

PMEGP Loan Yojana Document

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करने पर ही PMEGP योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

Pmegp Loan Yojana 2024 Apply Online

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP Yojana 2024 apply online) में आवेदन करने के लिए निम्न प्रकार से आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं

  • PMEGP योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम PMEGP E पोर्टल पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खोलने हैं अब आपको होम पेज पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको व्यक्तिगत आवेदन फार्म पर क्लिक करना होगा।
  •  इसके बाद आपको आवेदन फार्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी भरे जानकारी save करने के लिए से “Save application Data” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • आवेदक का पूर्ण रूप से आवेदन होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा।

तो दोस्तों हमने इस लेख के मध्यम से आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP) जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसमें लाभार्थी को प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 15% से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी लाभार्थी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का बढ़ावा देने के लिए दी जाती है आप भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

FAQ’s PMEGP Online Apply

क्या पीएमईजीपी व्यापारियों के लिए उपलब्ध है?

PMEGP लोन केवल नए बिज़नेस के लिए दिया जाता है। यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कोई भी व्यवसाय जिसे अन्य योजना के तहत सब्सिडी मिली है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।

35% सब्सिडी वाला लोन कौन सा है?

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। PMEGP लोन के जरिए सब्सिडी प्राप्त करने पर लोन भुगतान करना काफी आसान होगा।

पीएमईजीपी लोन के लिए कौन सा व्यवसाय योग्य है?

विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की सीमा है। पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं।

क्या पीएमईजीपी ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है?

खुदरा दुकानें/व्यवसाय – खादी उत्पादों, केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों से उत्पादित ग्रामोद्योग उत्पादों और पीएमईजीपी/एसएफयूआरटीआई क्लस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों को देश भर में पीएमईजीपी के तहत बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

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