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ऑनलाइन अप्लाई, स्टेटस चेक करे!

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Short Details :- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों के लिए Bihar Viklang Pension Yojana 2024 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा राज्य के 40% से अधिक विकलांग लोगों को हर महीने 400 रुपए की पेंशन दी जाती है। इससे विकलांग नागरिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह योजना लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन करना होगा, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

New Update :- बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम के तहत राज्य के विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के 40% से अधिक विकलांग लोगों को प्रति महीने 400 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। इससे विकलांग नागरिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना होगा, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

Bihar Viklang Pension Yojana 2024

Highlights Of Bihar Viklang Pension Yojana

📰 योजना का नाम Bihar Viklang Pension Yojana
🚀 शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा
🏛 संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
🎯 लाभार्थी राज्य के विकलांग नागरिक
🎯 उद्देश्य दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना
💰 पेंशन राशि 400 रुपए प्रतिमाह
🌐 राज्य बिहार
🔍 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन
🌐 आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/

Bihar Viklang Pension Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत, 40% से अधिक विकलांग पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में डीबीट के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना को बिहार सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का नाम दिया गया है। विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग महिला या पुरुष के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार की इस योजना से राज्य के काफी विकलांग लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त होने से विकलांग नागरिक दूसरों पर निर्भर रहे बिना अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। 

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता

बिहार में विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।

  • यह योजना उन सभी विकलांग नागरिकों के लिए है जो बिहार के मूल निवासी हैं और जिनकी शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांगता है।
  • इस योजना का लाभ महिलाएं और पुरुष दोनों को मिल सकता है।
  • इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत कोई न्यूनतम या अधिकतम आय की सीमा नहीं है और न कोई ऊपरी सीमा है।
  • आवेदक का बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • अपने ब्लॉक के आरटीएस या पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाएं।
  • वहां से बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही ढंग से भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • फिर आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए उसी स्थान पर वापस जाएं।
  • आवेदन जमा करते समय आपको एक रसीद भी दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखें।

इस तरह आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर RTPS Services के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • Social Security Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • Viklang Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • जरूरी जानकारी दर्ज करें और अपलोड करें।
  • सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • इस तरह से आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Conclusion

बिहार विकलांग पेंशन योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है) 40% या उससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को ₹300 मासिक पेंशन देती है। योजना के लाभार्थियों को बस और ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

✔️ बिहार में विकलांग पेंशन कितनी मिलती है?

बिहार सरकार की इस योजना को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2022 नाम दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल 40 % से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को 500/- प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है।

✔️ Bihar Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर जाना होगा।
वहां जाकर आपको Bihar Viklang Pension Yojana 2024 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।

✔️ मैं बिहार में विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियां जमा करनी होंगी । लाभार्थियों की पहचान ग्राम प्रधान (मुखिया) या पंचायत सचिव द्वारा की जाती है। ग्राम सभा के माध्यम से लाभार्थियों की अनुशंसा की जा सकती है।

✔️ विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?

वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आँख से दृष्टिहीन है और उसकी दूसरी आँख ठीक है तो उसे 30% विकलांग माना जाएगा। ऐसा पाया गया है कि लोग जुगाड़ के ज़रिये 30% की जगह 40% का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं ताकि वे बेंचमार्क विकलांगता की शर्त को पूरा कर सकें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त कर सकें।

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