UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना) 2023 Online Registration – यूपी सरकार द्वारा राज्य के किसानो को आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु जल्द ही यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरम्भ किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के उन सभी किसानों के परिवारों को लाभ प्रदान करेगी जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार सामाजिक सुरक्षा द्वारा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करती है, आज हम अपने लेख के माध्यम से यूपी सरकार द्वारा जल्द आरम्भ की जाने वाली इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है ? योजना के लाभ, पात्रता, आश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, अतः इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana
2023
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 को 21 जनवरी 2020 मंगलवार को लखनऊ में हुयी केबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी। Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के तहत 14 सितम्बर 2019 से पहले जितने भी किसान दुर्घटना के शिकार हुए होंगे उन्हें इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। याद रखे ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए है। इस योजना का लाभ 2 करोड़ किसानो को पहुंचाया जायेगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत राज्य के किसी भी किसान की कोई दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उन किसानो के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जायेगा, यदि कोई किसान दुर्घटना में 60% से ज्यादा विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत 2 से 3 लाख का मुआवजा उसे प्रदान किया जायेगा। यह दुर्घटना होने पर देश के सभी किसान नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना को आरम्भ किया गया है। दुर्गटनाग्रस्त हुए सभी किसानों को योजना के माध्यम से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। किसान नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर-प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 Highlights
योजना का नाम | 🌾 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
🚀 किसके द्वारा घोषित की गयी | 👨⚖️ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा |
📅 घोषणा की तिथि | 📆 21 जनवरी 2020 |
💰 मृत्यु के दौरान मुआवजा | ₹ 5 लाख रुपये |
🦽 विकलांग में आर्थिक सहायता | ₹ 2 से 3 लाख रुपये |
🎯 योजना का उद्देश्य | 👥 राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
🏆 लाभार्थी | 🌾 उत्तर प्रदेश के किसान |
📅 साल | 📆 2023 |
🖥️ पंजीकरण | 🌐 ऑनलाइन |
🌐 आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana समीक्षा
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है तथा 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया है। वह सभी लाभार्थी जो इस योजना के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयो को राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और उनकी मुख्य इनकम खेती से आनी चाहिए। इसके अलावा किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यदि किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और वह किसी और की जमीन पर खेती करता है और उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर वह किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है तो वह भी Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ उठा सकता है। जिलाधिकारी यह भी आश्वासन दिया है कि पेंडिंग दावों को किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना यूपी उद्देश्य
जैसा की आप सब जानते हैं, की उत्तरप्रदेश सरकार राज्य के किसानो की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में लाभ पहुँचाने हेतु नई योजनाओं द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे इनकी समस्याओं को कम किया जा सकेगा। यूपी किसान दुर्घटना कल्याण योजना भी सरकार द्वारा किसानो के लिए जल्द जारी की जाने वाली एक बीमा योजना है, जिसके माध्यम से सरकार दुर्घटना कल्याण योजना द्वारा राज्य के उन सभी किसानो को योजना का लाभ प्रदान करेगी जिनकी आकस्मक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है और उनके परिवार को जीवन यापन करने हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएँ
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बहुत सी दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है जैसे :-
प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य के कारणों से होने वाली दुर्घटनाएँ
- बिजली गिरने से
- बाढ़ में बह जाने से
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- वृक्ष गिर जाना
- भूस्लखन के कारण
- बिजली से करंट लगने के कारण
- आग में जलने से
- जीव-जंतु के काटने से
- आतंकवादी हमला
- लूट-पाट में हुई हत्या
- मारपीट में हुयी दुर्घटना
- चेम्बर में गिरने के कारण
- मकान के नीचे दबने की घटना
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता
मुआवजे के लाभार्थी | 🚑 सहायता राशि |
🌾 दुर्घटना में मृत्यु हो जाने वाले किसानके परिवार | 💰 ₹ 5 लाख रुपये |
🌾 60 % किलांगता वाले किसान | 💰 ₹ 2 लाख रुपये |
🌾 दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण | 💰 ₹ 5 लाख रुपये |
🌾 एक हाथ तथा 1 पैर में नुक्सान वाले किसान | 💰 ₹ 5 लाख रुपये |
🌾 दोनों हाथ दोनों पैर ना होने वाले किसान | 💰 ₹ 5 लाख रुपये |
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभ एवं विशेषताएँ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़े लाभ एवं विशेषताओं की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसान प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानो की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 5 लाख रूपये धनराशि प्रदान करती है।
- योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
- दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिन के भीतर आवेदक परिवारों को योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- UP मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ राज्य के 2 करोड़ किसानो को प्रदान किया जाएगा।
- UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा योजना में 600 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उन सभी किसानो को जिनके पास अपनी कृषि भूमि है, उनके साथ-साथ बटाई या किरये पर खेती करने वाले किसानो को भी सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का सँचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित किसानो को सरकार द्वारा 2 लाख तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
कृषक दुर्घटना योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के लिये पात्रता
राज्य के किसान नागरिकों को दुर्घटना होने पर योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है जिसके आधार पर वह सरकार के द्वारा दी जाने वाली दुर्घटना मुआवजा राशि को प्राप्त कर सकते है।
- इस योजना के पात्र सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसान होंगे।
- इस योजना में उन लोगो को किसान माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक होगी।
- जिन किसानो का बैंक में खाता है या उनका किसी अन्य ब्यक्ति के साथ खाता जुड़ा हुआ है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- किसी किसान की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके परिवार वालों को राशि मुहैया करायी जायेगी इसके लिए उनके परिवार में उनके माता-पिता, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता और पोती को मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
- यदि किसी किसान के पास अपनी भूमि नही है वो किसी अन्य किसान के खेती में कार्य कर रहे हों किसी दुर्घटना के दौरान उनकी वही पर मृत्यु हो जाती है या शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचता है तो भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले किसानों को जिला कलेक्टर के पास जाना होगा।
- अब किसान को वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में किसान को सभी पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब किसानों को यह आवेदन पत्र तहसील में जमा करना होगा।
- अधिकारियों द्वारा घटना और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- घटना की जांच होने के पश्चात किसान एवं किसान के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना बीमा योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे बताई गयी प्रक्रिया के आधार पर किसान नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।
- सबसे पहले आपको Mukhyamantri Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Registration हेतु उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
- वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज में आवेदक किसान नागरिक को पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी को दर्ज कर लेना है।
- जिन नागरिकों के द्वारा पोर्टल में पंजीकरण नहीं किया गया है वह सभी नागरिक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? के विकल्प में क्लिक करें।
- पोर्टल में पंजीकृत के आधार पर ही किसान नागरिक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- portal में पंजीकरण करने के उपरांत यूज़र नाम ,पासवर्ड सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करें।
- नए पेज में किसान व्यक्ति को आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana योजना में क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आवेदक किसान नागरिक को मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
- आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे –दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।
- आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद अंत में किसान व्यक्ति को सभी संलग्नक के विकल्प में व्यक्ति क्षति ग्रस्त अंग के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है।
- इसके बाद दर्ज करें के विकल्प को चुने।
- एवं आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए सबमिट बटन में क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदक किसान नागरिक के मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से किसान नागरिक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है।
- आवेदन पत्र की जांच सफल होने के उपरान्त किसान नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस तरह से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।
सारांश (Summary)
हमने इस लेख के माध्यम से यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करते हैं की आप को ये जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या इस बारे में अधिक जानना चाहें तो आप हमे नीचे दिए गए कम्मेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के अन्य जानकारी व योजनाओं को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं।
FAQ Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की आधिकारिक वेबसाइट Click Here है l
इस योजना से 2 करोड़ 38 लाख किसानो को लाभ प्राप्त होने वाला है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के माध्यम किसान नागरिक के सभी व्यक्तियों को बीमा हेतु कवर किया जायेगा ,जिसमें मुख्य रूप से है परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी , बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती।
यदि दुर्घटना होने पर किसान नागरिक के दोनों हाथ एवं दोनों पैर क्षति हो जाते है और वह शारीरिक रूप में कृषि कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते है तो ऐसे किसान नागरिकों को 5 लाख रूपए तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
किसान नागरिक की मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक किसान के परिवार के अन्य सदस्यों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
इस योजना Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत जो किसी घटना के कारण विकलांग या मृत्यु हो जाती है उनको या उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
किसान दुर्घटना योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड़ों में आवेदन हो सकता है, ऑफलाइन मोड़ में आवेदनकर्ता को जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को घटना के 45 दिनों तक आवेदन करना अनिवार्य होगा. इसके बाद यदि कोई आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा. लेकिन कलेक्टर द्वारा भी 1 महीने का समय दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत सभी किसानो को शामिल किया गया है चाहे उनके पास भूमि हो या नही या वो अन्य किसानो के खेत में काम करते समय घटना का शिकार हो गये हो।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू कर दी गयी है ऑनलाइन रूप में आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल में दी गयी है जिसके आधार पर किसान नागरिक बीमा योजना हेतु आवेदन कर सकते है।