SMAM Yojana: Short Details:- भारत सरकार समेत कई राज्यों की सरकार किसानों के लिए मशीनों की खरीद में आने वाले भोज को कम करने के लिए योजनाएं चल रही है | इन सब योजनाओं में से एक योजना SMAM Submission On Agriculture Mechanization कृषि मशीनीकरण पर यूपी मिशन योजना भी है | इस योजना के अंतर्गत सरकारी किसानों को खेती में उपयोग किए जाने वाले मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है। कृषि की लागत को घटाने और खेती की भूमि को तैयार बुवाई सिंचाई फसल कटाई और कटाई के बाद ध्वनि प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कृषि मशीनरी और उपकरणों का उपयोग काफी फायदेमंद साबित हो रहा है | खेती से अधिक से अधिक किस नियंत्रण का उपयोग कर सके।
SMAM Yojana
New Update:- इसी कड़ी में बिहार सरकार SMAM Submission On Agriculture Mechanization योजना राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के साथ-साथ कस्टम हैडिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है | ऐसे में राज्य के जो भी इच्छुक किस है अलग-अलग प्रकार के किसी मशीनों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर सबसे जी लाभ के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं | कृषि विभाग बिहार सरकार के ऑनलाइन फार्म मशीनरी कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल पर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 अप्रैल 2024 को जारी की गई है और 5 अप्रैल 2024 से इस योजना के लिए लाभ उठाना चाहते तो आवेदन कर सकते हैं कृषि यंत्रों को खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें तथा रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी इसकी जानकारी हम नीचे देने जा रहे हैं।
SMAM Yojana: कृषि यंत्र प्रावधान के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए कृषि नियंत्रण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लख रुपए की SMAM Yojana को मंजूरी दी गई है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष किसानों को और उद्यमियों को 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत कुल 82 करोड़ 25 लख रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है | योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष किसानों को और उद्यमियों को 75 प्रकार की अलग-अलग कृषि यंत्र और उपकरणों को खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी |
इसमें खेत की जुताई बुवाई निकाय गुड़ाई सिंचाई कटाई और धोनी एवं उद्यान से संबंधित कृषि उपकरण शामिल होते हैं | इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 104 करोड़ 16 लख रुपए की लागत से अवशेष से प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे कि हैप्पी सीडर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम सुपर सीटेट कृषि यंत्रों के साथ फार्मा मशीनरी बैंक कस्टम हायरिंग केंद्र और विशेष कस्टम हैडिंग सेंटर खोलने के लिए अनुदान दिया जाएगा | इसके लिए राज्य के प्रति सेल किस जीविका के एसएचजीवीओ सीएफ एटीएम द्वारा गठित किसान हित समूह नो बोर्ड राष्ट्रीयकृत बैंक से जुड़े किसान क्लब किसान उत्पादक संगठन किसान उत्पादक कंपनी एवं सहायता समूह पीएससी आवेदन कर सकते हैं।
SMAM Yojana: कृषि यंत्र की खरीद पर कितना प्राप्त होगा अनुदान
कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत किसानों को अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत एस एम ए एम च कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के साथ कृषि यंत्र की खरीद पर अलग-अलग प्रकार के सब्सिडी प्रतिशत दर्द देने का प्रावधान किया गया है कृषि विभाग के अनुसार सब मिशन ओं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर जिसकी अनुमानित लागत 10 लख रुपए पर लाभार्थियों को 40% अधिकतम कर लख रुपए तक का अनुदान राशि दिया जाएगा।
SMAM Yojana के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 केटें राज्य के 9 जिलों पटना भोजपुर कैमूर बक्सर नालंदा रोहतास नवादा औरंगाबाद और गया जिला में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा SMAM Submission On Agriculture Mechanization विशेष कस्टम हियरिंग केंद्र की स्थापना के लिए किसानों को 80% या अधिकतम 12 लख रुपए तक का अनुदान राशि प्राप्त होगा इसके अलावा राज्य के चयनित गांव में 101 एसएम एफएमबी फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सब मिशन और एग्रीकल्चर में एक ऑर्गेनाइजेशन योजना 2024 से 25 के अंतर्गत किसानों का अनुमानित लागत 10 लख रुपए पर 80% अधिकतम 8 लख रुपए तक का अनुदान राशि दिया जाएगा।
SMAM Yojana: आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- कृषि योग्य भूमि
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- ट्रैक्टर की वेद आरसी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
SMAM Yojana: कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार कृषि विभाग के द्वारा SMAM Yojana के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2024-25 की अंतर्गत राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर CHC फार्म मशीनरी बैंक FMB एस स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा इसके लिए इच्छुक लाभार्थी को विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन फार्म मशीनरी कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल पर नामांकन करना होगा ।
- सबसे पहले लाभार्थी को इसकी आधिकारिक वेबसाइट फार्म मशीनरी कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OFMAS पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको इस पोर्टल पर लोगों के ऑप्शन पर क्लिक करके लोगों करना है।
- इसके बाद आपको जिन यंत्रों के लिए आवेदन करना है आप उसे यंत्र के लिए आवेदन काट सकते हैं।
- OFMAS सॉफ्टवेयर पर नामांकन और आवेदन की प्रक्रिया कृषि विभाग के लिए आवेदन करना होगा इसमें आपसे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
- बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2024 से इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आरंभ किया जा चुका है।
जो भी इच्छुक किसान अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी ऑनलाइन नामांकन कर यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है और इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक का आवेदन करने की है।
SMAM Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक जानकारी
एसएमएएम SMAM Yojana के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक FMB कस्टम हायरिंग सेंटर CHC और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सब्सिडी दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पोर्टल कृषि विभाग बिहार सरकार से पहले से पंजीकृत किस आईडी नंबर से सीधे लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं और नए किसानो को आईडी नंबर लेने के लिए पहले डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद OFMAS सॉफ्टवेयर परियोजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
Conclusion : SMAM Yojana
उप-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) सरकारी पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि उपकरणों तक पहुंच को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तिगत स्वामित्व की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा देती है। SMAM का लक्ष्य इन किसानों को सशक्त बनाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
FAQ Related SMAM Submission On Agriculture Mechanization
किसानों की निम्नलिखित श्रेणियां एसएमएएम के लिए पात्र हैं: 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान। महिला किसान, जो अपने घर की मुखिया हैं। किसान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं ।
अगर कोई किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. OFMAS पर आवेदन करने से पहले किसानों को बिहार के पूर्व कृषि विभाग के DBTPortal पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
SMAM Yojana के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को सबसे पहले नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना होगा। सीएससी में, उन्हें एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।