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Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 Apply Online

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Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024: बिहार सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024है। इस योजना के तहत, सरकार वाहन खरीदने के लिए लाभार्थियों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 Overview

योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024
आवेदन प्रारंभ तिथि 1 अगस्त 2024
आवेदन समाप्ति तिथि 25 अगस्त 2024
अनुदान राशि 5 लाख रुपये
वाहन का प्रकार मिनी बस या बस
पात्रता आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
चयन प्रक्रिया मैट्रिक अंकों के आधार पर
फाइनल सूची प्रकाशन तिथि 27 अगस्त 2024

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक यात्री परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाना है। साथ ही, इस योजना का लक्ष्य बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए परिवहन के साधन सीमित हैं, जिसके कारण लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक प्रखंड से वाहन चलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को आने-जाने में आसानी होगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह राशि मिनी बस या बस खरीदने के लिए दी जाएगी। वाहन की कुल कीमत 12 से 15 लाख रुपये होती है, जिसमें से 5 लाख रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा, योजना के तहत चयनित लाभार्थी वाहन को पांच साल तक नहीं बेच सकते, बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

  1. आवेदक की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
  2. आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  3. आवेदक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
  4. आवेदक उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है।
  5. आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज होने चाहिए।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू होकर 25 अगस्त 2024 तक चलेगी। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. आवेदन तिथि: योजना के लिए आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे और 25 अगस्त तक चलेंगे।
  2. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
  3. दस्तावेज: आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आवासीय प्रमाण पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस

चयन प्रक्रिया

योजना के तहत चयन प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

  1. आवेदन के आधार पर प्रखंडवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
  2. मैट्रिक में उच्चतम अंक वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  3. चयन प्रक्रिया में तीन अधिकारी शामिल होंगे: जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, और जिला परिवहन पदाधिकारी।
  4. चयनित उम्मीदवारों की फाइनल सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी।
  5. फाइनल सूची के प्रकाशित होने के बाद, अगले सात दिनों के भीतर लाभार्थियों के खाते में 5 लाख रुपये की राशि भेज दी जाएगी।

योजना के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

प्रशिक्षण और जागरूकता 22 जुलाई से 31 जुलाई 2024
ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 अगस्त 2024
आवेदन समाप्ति 25 अगस्त 2024
वरीयता सूची प्रकाशन 27 अगस्त 2024
आपत्ति दाखिल करने की तिथि 29 अगस्त 2024
फाइनल सूची प्रकाशन 31 अगस्त 2024
भुगतान प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ कैसे उठाएं?

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें और उसे संभालकर रखें।
  4. वरीयता सूची में अपना नाम जांचें।
  5. चयनित होने पर, संबंधित दस्तावेज़ जिला परिवहन कार्यालय में जमा करें।
  6. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर, वाहन खरीदें और उसके कागजात जिला परिवहन कार्यालय में जमा करें।

महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदन करने के बाद, आवेदक को एक यूनिक सिस्टम नंबर मिलेगा, जिसे संभालकर रखना आवश्यक है।
  • वाहन खरीदने के बाद, उसके सभी कागजात जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
  • चयनित लाभार्थी वाहन को पांच साल तक नहीं बेच सकते, बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के।

योजना से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां

  • योजना का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  • प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम सात लाभुकों का चयन होगा।
  • चयनित लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और सामान्य वर्ग के लोग शामिल होंगे।
  • वाहन को पांच साल तक नहीं बेचने की शर्त लागू होगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी सामान्य हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करना चाहिए और सभी शर्तों का पालन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

चयन प्रक्रिया क्या है?

चयन प्रक्रिया में मैट्रिक अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की फाइनल सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी।

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