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Apply Online Now and Get a Monthly Pension of ₹600! MP Viklang Pension Yojana 2023

MP Viklang Pension Yojana (मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना) 2023 Online Registration – मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए MP Viklang Pension Yojana 2023 की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति को सरकार हर माह 500 रुपए की धनराशि देगी। विकलांग पेंशन योजना की तरफ से मिलने वाली राशि का उपयोग कर विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। राज्य के वे विकलांग व्यक्ति जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र या युडीआईडी कार्ड (UDID CARD) हो,वो ही विकलांग इस योजना का लाभ ले सकते है। विकलांगता पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश में रहने वाले लाखो विकलांग व्यक्तियों की बुनयादी सहायता प्रदान चलायी जा रही है। इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज़, लाभ, उद्देश्य आदि की सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है। हमारे इस लेख को पूरा पढ़े तथा लेख का फायदा ले कर हमारे लेख लिखने का उद्देश्य पूर्ण करे।

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MP Viklang Pension Yojana 2023

इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते है जो शारीरिक रूप से 40 % या उससे अधिक विकलांग होंगे ।राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस विकलांग पेंशन योजना 2023 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की Official Website पर जाकर Online Apply कर सकते है | MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने से पहले सभी विकलांग व्यक्तियों को अपना विकलांग होने का प्रमाण पत्र (Certificate of Disability) बनवाना होगा । जो मुख्य चिकित्साधिकारी ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability certificate provided by the Chief Medical Officer, Doctor of Community Health Center / Primary Health Center will be valid) मान्य होगा ।

Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2023 Highlights

🌆 राज्य मध्यप्रदेश
🌟 योजना MP Viklang Pension Yojana
📅 साल 2023
👤 लाभ लेने वाले राज्य के विकलांग नागरिक
🎯 उद्देश्य विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करना
📚 श्रेणी राज्य सरकारी योजना
💰 पेंशन राशि 500 रुपये प्रति महीने
📝 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड
🌐 आधिकारिक वेबसाइट Click Here

एमपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ?

MP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य यह है कि राज्य में ऐसे विकलांग नागरिक है जिनका कोई भी सहारा नहीं होता जिनकी देखरेख कोई नहीं करना चाहता, जिनके साथ आम लोग बुरा बर्ताव करते है। यह लोग विकलांग होने के कारण अपना काम भी नहीं कर पाते जिससे इन्हे भोज लगने लगती है और यह अपना जीवन व्यापन सही से नहीं बिता सकते लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिससे वह खुद के पैरो पर खड़े हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपना जीवन व्यापन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक है वह MP Viklang Pension Yojana का आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी।
  • पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। • आवेदक के पास अपना स्वयं का खाता होना जरुरी है।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है जो 40% शरीर से विकलांग होंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय बच पायेगा।
  • आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • पेंशन राशि मिलने से अब विकलांग नागरिकों को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वह स्वयं से अपना ध्यान रख सकेंगे।

विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति के पास उसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • अगर आपके पास टू व्हीलर,थ्री व्हीलर या फ़ॉर व्हीलर नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
  • परिवार का वार्षिक इनकम 48 हजार से कम होना चाहिए अगर इससे अधिक होगा तो इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे।
  • अगर कोई परिवार में गवर्मेंट जॉब करता है या आप गवर्मेंट जॉब में है तो इस योजना का पात्र नहीं माना जायेगा।
  • 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे।

MP Viklang Pension Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही MP Viklang Pension Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना बेहद जरुरी है। जिन के अभाव में आप इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र होना बेहद आवश्यक है।
  • आवेदन कर्ता के पास मध्य प्रदेश का बोनाफाइड भी होना आवश्यक है।
  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 में आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
  • सामान्य जाति को छोड़कर अन्य सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
  • आधार कार्ड की होना आवश्यक है।
  • बैंक पासबुक को भी होना आवश्यक है।

MP Viklang Pension Yojana 2023 में आवेदन कैसे करे?

मध्य प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी एमपी विकलांग पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और योजना का लाभ उठाये ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक सुरक्षा Madhya Pradesh की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • आपको इस पेज पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे Application Form खुल जायेगा । इस Application Form में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम ,पता , आधार नंबर , मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे । फिर आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा । इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब यहाँ आपके सामने होम पेज खुल जायेगा आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है।
  • जिसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात आप लॉगिन हो पाएंगे।

आवेदन की स्थिति कैसे चैक की प्रक्रिया-

  • जिसके बाद आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आप आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ (विकलांग पेंशन) पात्रता जाने

राज्य के जो इच्छुक व्यक्ति अपनी पात्रता जानना चाहते हैं, तो उनको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ हेतु अपनी पात्रता जाने” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- लिंग, विवाहित स्थिति, निःशक्तता का प्रकार चुनना होगा और फिर क्या बीपीएल कार्ड धारक है, क्या निःशक्तता प्रमाणपत्र है, निःशक्तता का प्रतिशत, आयु, आदि दर्ज कर देना है।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ के पात्रता की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।

MP Viklang Pension Yojana अपनी पेंशन पासबुक कैसे देखें?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी पेंशन पासबुक देखे का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • फिर इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे मेंबर आईडी या अकाउंट नंबर , वित्तीय वर्ष आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Show Details के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पेंशन पासबुक की डिटेल्स खुलकर आ जाएगी।

निकायवार असफल भुगतान की सूची कैसे देखें?

  • आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
  • उसके बाद आपके सामने MP Viklang Pension Yojana का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपको निकायवार असफल भुगतान की सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप अपना जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप, साल, महीना और कैप्चा कोड आदि को भरें।
  • अब आप सर्च पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया

  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने जिले, पेंशन टाइप, साल एवं महीने का चयन करना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिलेवार असफल भुगतान की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट कैसे देखे?

  • ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट देखने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
    जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची पर क्लिक करना है।
  • अब नए पेज पर आपको जिला, लोकल बॉडी, ग्राम, पंचायत, महीने, पेंशन टाइप को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही योजना सी जुडी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी।

जिलेवार पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको साल, महीने एवं पेंशन टाइप का चयन करना होगा।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिलेवार पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पे खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी पर क्लिक करना है।
  • अब आपको नए पेज पर जिला, साल, महीने को सेलेक्ट और कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • जिसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद भुगतान की जानकारी आप देख सकेंगे।

जिलेवार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको जिलेवार एरिया से पेंशन के भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको साले तथा महीने का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिलेवार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी जानने की प्रक्रिया

  • आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपको निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपको नए पेज पर जिला, साल, महीने, पेंशन टाइप और कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • जिसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद भुगतान की जानकारी आप देख सकेंगे।

जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको साल, महीने एवं पेंशन टाइप का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको पेंशन स्वीकृति आदेश देखें पर क्लिक करना है।
  • अब नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID को भर दें।जिसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी समग्र आईडी एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको शो डीटेल्स के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति आपकी फोटो स्क्रीन पर होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके बाद आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने जिले, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप आदि का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर रहा होगा।
  • पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

सारांश (Summary)

तो दोस्तों इस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।| धन्यवाद।|

MP Viklang Pension Yojana 2023(FAQs)?

✅ एमपी विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

✅ मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या चाहिए ?

आपको विकलांग पेंशन योजना एमपी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे कि- आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि।

✅ एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है ?

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लाभारहियों को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाते है।

✅ एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?

MP Viklaang Pension Yojana के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक कर सकते है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 % हो।

✅ विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।

✅ एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे ?

इस योजना में आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाणपत्र, मूलनिवास प्रमाणपत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक पास बुक, बैंक अकाउंट नंबर, जाति प्रमाणपत्र, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लगेंगे।

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