Short Information :- मध्य प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य राज्य के ऐसे अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं। इस योजना के अंतर्गत, ऐसे अभिभावकों को मासिक भत्ते के रूप में पेंशन दी जाएगी। इससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य की विकास में महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करेगा।
New Update :- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के पास आय के स्रोत की कमी होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य है आर्थिक सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी धारणा पर एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’। इस योजना के अंतर्गत, जो लोग जिनकी संतानें केवल बेटियां हैं, उन्हें मासिक भत्ते के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
Highlights Of Kanya Abhibhavak Pension Yojana
📋 Scheme Name | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana |
🚀 Launched By | Chief Minister Shivraj Singh Chouhan |
🏛 Department | Social Justice Department, Madhya Pradesh |
🎯 Beneficiaries | Citizens of the state |
🎯 Objective | To provide financial assistance to the poor |
💰 Pension Amount | ₹600 per month |
🌐 State | Madhya Pradesh |
📅 Year | 2024 |
🌐 Application Process | Online |
🌐 Official Website | http://www.mpedistrict.gov.in/ |
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, जिनकी केवल एक कन्या संतान है और उसका विवाह हो गया है और जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, उन्हें हर महीने 600 रुपए की पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या जिनका पुत्र जीवित नहीं है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।
मुख्य उद्देश्य
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के उन अभिभावकों को जिनके केवल एक पुत्री है और उसका विवाह हो चुका है, हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही, यह योजना राज्य सरकार द्वारा उन अभिभावकों के बैंक खाते में भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान करती है, जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लाभ
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ राज्य के गरीब दंपत्तियों को मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत, दंपत्ति को सरकार द्वारा प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत अभिभावक को 600 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना का लाभ उन दंपत्तियों को मिलेगा जिनके पास केवल एक कन्या पुत्री है और उसकी शादी हो चुकी है।
- यह योजना बुजुर्ग माता-पिता के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। इसके माध्यम से अभिभावकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता को जीने की नई राह मिलेगी और वे अपना जीवन सुखमय बना सकेंगे।
योजना के लिए पात्रता
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
- यदि एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र भी है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदनकर्ता की बेटी का विवाह होना आवश्यक है अगर बेटी की शादी नहीं हुई है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
आवेदन के लिए दस्तावेज
- दोनो दंपतियों का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
आवेदन करने की प्रक्रिया
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के तहत आवेदन करने के इच्छुक राज्य के सभी नागरिकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पहुंचने के बाद, वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर जाकर आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस पृष्ठ पर आपको विभाग वार में सामाजिक न्याय विभाग का चयन करना होगा, फिर आपको विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से “एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024” का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, फिर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप “मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024” के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana उन दंपतियों को पेंशन देती है जिनकी केवल बेटियां हैं और कोई जीवित पुत्र नहीं है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के दंपति में से किसी एक को ₹600 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और बेटियों के बोझ को कम करती है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
यह योजना उन अभिभावकों के लिए है, जिन्हें बेटी की शादी के बाद अकेला रहना पड़ता है. सरकार ऐसे अभिभावकों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देगी
ऐसे दंपति जिनकी केवल बेटियां हैं और कन्याओं के विवाह के उपरान्त उन दंपतियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है.
60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के यहां केवल कन्याऐं होने पर दंपत्ति में से किसी 1 को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता हैं । 60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी।