MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 Form (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना) क्या है? जाने योजना के बारे में पूरी जानकारी|
नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस आर्टिकल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आय के स्रोत इतनी ज्यादा नहीं है कि वह अपना घर बार अच्छे से चला सके और उनके पास अच्छी रोजगार भी नहीं है जिससे वह अपने परिवार का गुजारा कर सके और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी वर्ग के नागरिकों के लिए आर्थिक सहयोग देने के रूप से बहुत से ऐसे योजनाओं को संचालित करती है जिससे कि सभी नागरिकों का लाभ पहुंच सके और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके इसी प्रकार से मध्यप्रदेश के सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों की आर्थिक सहायता और आजीविका संबंधित देखरेख के लिए एक नई योजना को आरंभ किया गया है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा सभी अभिभावक को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके पास माध्यम से अभिभावक किया है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और आज हम आप सभी को अपनी शक्ल के माध्यम से आप सभी को Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे अतः आपसे निवेदन करते कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें जिससे आप भी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाने में सक्षम हो सके जिसे आप यह जान सकते हैं इस योजना के लाभ क्या है आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आवेदन के लिए पत्रता क्या चाहिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है आदि सभी जानकारी आप सभी को हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देने जा रहे हैं।
Mukhyamantri Kanya abhibhavak Pension Yojana 2023
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से उन सभी कमजोर और गरीब वर्ग के नागरिक अभिभावकों को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत जिनकी केवल एक संतान वह भी बेटी है जिसका विवाह हो गया है और ऐसे में परिवार के पास कोई भी आय का साधन नहीं है इसके अलावा अभिभावक की आयु 7 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा उन सभी अभिभावकों को प्रति माह ₹600 की सहायता के रूप में दिया जाएगा इस सहायता का लाभ लोगों को ही दिया जाएगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है। Mukhyamantri Kanya Vivah Pension Yojana को सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा।
key highlights of Mukhyamantri Kanya abhibhavak Pension Yojana 2023
योजना का नाम | Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान |
पेंशन राशि | 600 रुपए प्रतिमाह |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana का उद्देश्य
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो मुख्य मंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को आरंभ किया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अभिभावक अभिभावक जिनकी आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके पास केवल एक ही संतान है वह भी पुत्री है और उसका विवाह हो चुका हो ऐसे कन्याओं के अभिभावकों सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन के रूप में ₹600 दिए जाएंगे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और इस स्थिति में आर्थिक सहायता भिगो के बैंक खाते में सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिससे कि अपने दैनिक जीवन का उपयोग होने वाले चीजों को खरीद सके और उनके किसी भी दूसरे पर निर्भर रहना ना पड़े।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ राज्य के गरीब दंपति को मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत दंपति को सरकार के द्वारा प्रति महीना आर्थिक सहायता के रूप में ₹600 दिए जाएंगे।
- यह पेंशन दासी उन अभिभावकों के सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- राज्य के उन सभी दंपत्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास केवल एक कन्या पुत्र योग और उसकी शादी हो चुकी हो।
- मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस योजना को बुजुर्ग माता-पिता के लिए ही आरंभ किया गया क्योंकि उनको उस उम्र में कोई भी कमा कर खिलाने वाला नहीं रहता है।
- इस योजना के अंतर्गत सभी अभिभावक जिनके पास मात्र एक पुत्री है और उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है तो वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- वृद्धावस्था में अभिभावकों को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता को जीने की नई राह मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपना जीवन सुचारु रुप से व्यतीत कर सकते हैं और वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
- यदि एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र भी है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदनकर्ता की बेटी का विवाह होना आवश्यक है अगर बेटी की शादी नहीं हुई है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दोनों दंपतियों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Kanya abhibhavak Pension Yojana 2023 आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर एमपी ई डिस्टिक पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेट खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर भी विभाग सामाजिक न्याय विभाग का चयन करना है।
- इसके बाद आपको भी भाग के द्वारा संचालित की जाने वाली सभी योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म फुल कर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपसे मांग लाई जो भी आवश्यक दस्तावेज उन सभी को अपलोड करना होगा।
- संपर्क विवरण दर्ज करने के बाद आपको submit का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप आसानी से सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं।
सारांश (Summary)
जैसा कि आर्टिकल लेख में हमने आपसे मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023से संबंधित सभी जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQs Related To Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023
60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं| मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत जिनकी केवल एक संतान वह भी बेटी है जिसका विवाह हो गया है और ऐसे में परिवार के पास कोई भी आय का साधन नहीं है इसके अलावा अभिभावक की आयु 7 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा उन सभी अभिभावकों को प्रति माह ₹600 की सहायता के रूप में दिया जाएगा इस सहायता का लाभ लोगों को ही दिया जाएगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या उनका पुत्र जीवित नहीं है। Mukhymantri Kanya Vivah Pension Yojana को सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा।
इसका फायदा ऐसे अभिभावकों मिले अभिभावकों को मिलेगा जिनकी कन्याओं का विवाह हो चुका है I और जिनके पास पुत्र नहीं है I
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के जो अभिभावक अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं और परिवार में पुत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ई डिस्टिक ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें तथा आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन फॉर्म को समेट कर दें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ₹6000 आर्थिक सहायता दी जाएगी|
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