गरीब लोगों के लिए बिहार सरकार की योजनाएं चलती रहती है। एक ऐसी ही योजना राज्य के दिव्यांग बेटी और बेटियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के माध्यम से राज्य के दिव्यांग बेटा एवं बेटी के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 40% दिव्यांग लड़का एवं लड़की को प्राप्त होगा। अगर आप भी बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक है और आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे ।
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 की शुरुआत की गई है। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों की शादी को संपन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के हर किसी समुदाय के दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से दिव्यांग लोगों को शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। और साथ ही उन्हें ₹100000 की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 Highlights
🔥योजना का नाम | 🔥Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 |
🔥शुरू की गई | 🔥मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
🔥योजना की घोषणा | 🔥वर्ष 2016 में |
🔥लाभार्थी | 🔥बिहार राज्य के दिव्यांग लड़का एवं लड़की |
🔥उद्देश्य | 🔥शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
🔥विभाग | 🔥समाज कल्याण विभाग बिहार |
🔥प्रोत्साहन राशि | 🔥1 लाख रुपए |
🔥आवेदन प्रक्रिया | 🔥ऑफलाइन |
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 का उद्देश्य
हम सभी इस बात से परिचित है कि विकलांग व्यक्तियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ दिव्यांग नागरिकों की शादी में भी कई प्रकार की समस्याएं आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक तंगी के कारण दिव्यांग नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 को शुरू किया गया है ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों के विवाह हेतु ₹100000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। दिव्यांग लड़का या लड़की की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य दिव्यांग नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा केवल 40% से अधिक दिव्यांग को नहीं प्राप्त होगा।
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं
- Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार राज्य के दिव्यांग लड़का एवं लड़की को विवाह के लिए ₹100000 की अनुदान राशि भेंट की जाएगी।
- इस राशि के माध्यम से दिव्यांग नागरिक अपनी शादी कर सकेंगे।
- Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- दिव्यांग दंपति विभाग के 2 वर्ष के भीतर ही इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे।
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के लिए तत्रता
- आवेदन करने वाला दिव्यांग नागरिक बिहार राज्य का ही मूल निवासी होना आवश्यक है।
- दिव्यांग नागरिक के पास अपना खाता होना अनिवार्य है।
- पति पति दोनों दिव्यांग होने की दशा में दंपति का सांझा यानी ज्वाइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले दंपति में पति-पत्नी दोनों 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए।
- आवेदन करने वाला दंपति राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य किसी विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
- Divyang Vivah Protsahan Yojana पुनर्विवाह यानी दूसरी अथवा तीसरी शादी के लिए लागू नहीं होगी।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी जो कि इस प्रकार से है।
- दिव्यांग आधार कार्ड : Divine Being Aadhaar Card
- पैन कार्ड : PAN Card
- बैंक खाता पासबुक : Bank Account Passbook
- आय प्रमाण पत्र : Income Proof Certificate
- जाति प्रमाण पत्र : Caste Proof Certificate
- निवास प्रमाण पत्र : Residency Proof Certificate
- दिव्यांग प्रमाण पत्र : Divine Being Proof Certificate
- चालू मोबाइल नंबर : Current Mobile Number
- पासपोर्ट साइज फोटो : Passport Size Photo, etc.
Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपनी जिले के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी।
- आवेदन फार्म सत्यापित होने के बाद अगर आप आवेदन फॉर्म में कुछ सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार आपके अकाउंट में अनुदान राशि भेजी जाएगी।
- इस प्रकार आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
सारांश (Summary)
इस आर्टिकल में हमने अपने सभी बिहार राज्य के विकलांग युवाओं व आवेदकों को न केवल बिहार विकलांग विवाह योजना के बारे में बताया बल्कि हमने आपको इसकी पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की ताकि आप सभी युवा इस योजना में बिना किसी समस्या के आवेदन कर सके और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट Sarkariyojnaa.Com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted By Amar Gupta
FAQ Bihar Viklang Vivah Yojana 2023
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार राज्य करने वाले दिवायंगो के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरह प्रोत्साहित करना है. जिसके तहत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार की तरफ से 50000 की रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते है तो सर्वप्रथम आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।